वृद्धावस्था पेंशन योजना पूर्वांचल सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लागू की जाती है।
पात्रता: पूर्वांचल के 60 वर्ष से अधिक आयु के निवासी। प्रत्येक पात्र नागरिक का एक आवेदन। पूर्वांचल लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अनुसार आवेदनों का निपटारा 15 दिनों में किया जाता है; तय अवधि में निपटारा न होने पर आवेदन स्वीकृत माना जाता है (मानित स्वीकृति)।
योजना के दिशानिर्देश: OAP दिशानिर्देश 2023 (PDF)
लाभार्थी सूची: ज़िलेवार लाभार्थी सूची